संघ और उसका राज्यक्षेत्र
संघ का नाम और राज्यक्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और वतर्मान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनपुरकू, आनुषंगिक और परिणामिक विषयो का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।
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